Loksabha Election 2024

Loksabha Election 2024: के संबंध में, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने की। रेप्सवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचरण संहिता के नियमों पर विस्तार से चर्चा की, जैसे विज्ञापन प्रमाणित, आदर्श आचरण संहिता का पालन, और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि से पहले मतदाता सूची में भावी मतदाताओं को अपना नाम अंकित करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता की घोषणा के तुरंत बाद, सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश या होर्डिंग्स को 24 घंटे के अंदर हटाया जाना होगा। साथ ही, सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की समय सीमा 48 घंटे होगी, जबकि निजी संपत्ति में लगे होर्डिंग्स के लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

उन्होंने व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार और गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पम्फलेट चिपकाने आदि के कार्यों को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बिना मालिक की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इसके उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने के लिए सी-विजिल ऐप का भी उल्लेख किया।

इस बैठक में तहसीलदार, निर्वाचन अधिकारी, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने भी उपस्थित रहा।

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