Himachal news: सरकार ने ट्रक संचालकों को बड़ी राहत दी है। जिन संचालकों ने माल कर जमा नहीं कराया है, वह अब 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। उन्हें अब सरकार ने टैक्स जमा कराने के लिए सरलीकरण कर दिया है। बीबीएन में करीब 10,000 वाहन संचालकों को इसका फायदा होगा। अब यह संचालक टैक्स व दस फीसदी पेनल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आबकारी विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।