Shimla News: शिमला नगर के प्लानिंग एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमंजिला इमारतों की मुहर लगा दी है। इसके बाद, शहर के कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगी प्रतिबंधिता हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा, और संदीप मेहता की खंडपीठ के द्वारा नवंबर 2017 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटा दिया है। एनजीटी के इस निर्देश के बाद, राज्य सरकार को इस क्षेत्र में नए प्लान के अनुसार भवन निर्माण की मंजूरी देने का काम करना होगा। यह तय करने के बाद, शिमला में सैकड़ों लोगों के लिए एक नई राहत का संकेत है।