Himachal News: परिवहन विभाग ने जुर्माना लगाया, सड़क दुर्घटना के दौरान गर्दन में झटका लगने से स्पाइन इंजरी हो सकती है।

गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाने की क्रिया आपके लिए बहुत महंगी सबित हो सकती है। अगर आपने अपनी गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटा दिया है, तो तत्वाधिकार विभाग द्वारा आपके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामले में आपको तीन हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि गाड़ी की सीट पर लगा हेडरेस्ट केवल सुख और आराम के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी होता है। इसलिए, हेडरेस्ट को हटाने की गलती न करें।

आपकी गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं होने की स्थिति में सड़क हादसे के दौरान आपके गर्दन में झटका लगने के बाद स्पाइन चोट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी चोट आपके जीवन में बड़ी चुक बन सकती है, और इसका उपचार आपको महंगा पड़ सकता है। साथ ही, गर्दन में झटका लगने के चलते मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है, और ब्रेन स्टोक का खतरा भी हो सकता है।

ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है।
परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि सीट पर लगा हुआ हेडरेस्ट केवल आराम नहीं प्रदान करता, बल्कि सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हेडरेस्ट की अनदेखी आपके लिए सड़क पर खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह सड़क हादसों के दौरान स्पाइन चोट या ब्रेन स्ट्रोक के कतरनाक खतरे को बढ़ा देता है। इन खतरों से आपकी जान जा सकती है, और आपको इनसे निपटना पड़ सकता है। ऐसे में, हेडरेस्ट को गाड़ी की सीट से हटाने की गलती नहीं करनी चाहिए।अगर किसी की गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं है, तो परिवहन विभाग आपके खिलाफ नियमों के तहत तीन हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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