Himachal News: प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिलेगा बिना इंतजार के, नौकरी छोडऩे या सेवानिवृत्ति के बाद। राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने कॉप्र्स फंड को बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जो ट्रांसपैरेंसी और नियमों की अनुपालन में मददगार होंगे। इससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभों में देरी नहीं होगी और कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं होगी।
अब यह शिकायतें भी समाप्त होंगी। अच्छी सुविधाओं के साथ ही अच्छी फैकल्टी भी मिलेगी। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी अब कॉपर्स फंड बनाने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षकों को सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर वित्तीय लाभ मिलेगा। यह संस्थानों के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें आती हैं, लेकिन अब यह समस्या खत्म होगी।