Himachal News: हिमाचल प्रदेश में, वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पर 6.40 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके बिना बिल चालान या ई-वे-बिल के, इस प्रकार की वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घातक होता है और किसी व्यापारिक गतिविधि में भी इसका उल्लेख नहीं हो पाता। विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी दी है।
आज, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी और रोक के दृष्टिगत विशेष अभियान को विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। विभाग को इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं।
इसके परिणामस्वरूप, राजस्व में एक महत्वपूर्ण कमी हो रही है।
बिना बिल, चालान, या ई-वे-बिल के, इस प्रकार के वस्तु परिवहन से राजस्व में बड़ी हानि हो रही है, और किसी व्यापारिक गतिविधि में भी इसका कोई उल्लेख नहीं हो पा रहा है। पिछले 10 दिनों में, विभाग ने 229 वोल्वो बसों की निरीक्षण किया और अवैध तरीके से सामान की परिवहन करने पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।