Shimla News Updates: शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की सुनवाई शिमला नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में शनिवार को हुई। करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्तूबर तय की है।
मामला शिमला नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में था, और लिस्ट में 13वें नंबर पर मस्जिद के अवैध निर्माण पर सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर ने प्रशासन को अपना जवाब पेश किया। वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ नियमों के मुताबिक, संपत्ति पर उनका ही अधिकार है और वक्फ की ओर से लतीफ को एनओसी दी गई थी।
कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके लिए किसी कमेटी का गठन जरूरी था? और वक्फ बोर्ड ने निर्माण की एनओसी कब दी? जवाब में वक्फ बोर्ड ने बताया कि निर्माण के लिए लोकल अथॉरिटी से अनुमति लेना निर्माण कमेटी की जिम्मेदारी थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि निर्माण कमेटी में सिर्फ एक ही व्यक्ति था और कोई अन्य सदस्य नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड को इस बात की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।
फिलहाल, वक्फ बोर्ड ने लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है और कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस मामले में और जानकारी मांगी है।