Kullu News: राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनसभा, पदयात्रा, रैली और रोड शो करवाने के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। रैली, जुलूस, रोड शो तथा लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए 24 घंटे पूर्व ऑनलाइन सुविधा एप से आवेदन करना होगा। प्रस्तावित सभाओं, स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित करने के साथ ही सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। यह बात सोमवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक में कही। गतिशील वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से पहले तथा रात 10:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकारी कामकाज में निर्वाचन प्रचार अभियान नहीं किया जा सकता तथा मतदाता को कोई प्रलोभन, वित्तीय लाभ और अन्य लालच दिया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदान के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। पार्टी के अस्थायी कार्यालय खोलने के लिए भी एआरओ को आवेदन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के नोडल अधिकारी को शराब के भंडारण और वितरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थलों, सीमा पर नाका लगा कर वाहनों की जांच करें, जिससे शराब की तस्करी पर अंकुश लग सके। उन्होंने बैंक, आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद संदिग्ध लेन-देन पर कड़ी नजर रखने को भी कहा।