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Himachal Breaking News:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन (27, सिकंदरा रोड) को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने दिया।

कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को यह तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश दिया कि किन अधिकारियों की लापरवाही से 64 करोड़ रुपये की राशि सात प्रतिशत ब्याज सहित कोर्ट में जमा नहीं की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से ब्याज की वसूली व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

कोर्ट ने 15 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 13 जनवरी 2023 को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के 64 करोड़ रुपये अग्रिम प्रीमियम की राशि याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक सात प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया था।

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