Chamba Local News: एक पंचायत के लोक सूचना अधिकारी और पंचायत सचिव को सही जानकारी न देना भारी पड़ा। विकास खंड मैहला के तहत आने वाली इस पंचायत के कर्मियों पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान ने ₹25,000 का जुर्माना लगाया।
आरटीआई कार्यकर्ता भगत राम ने 4 फरवरी 2022 को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नहर ब्रह्माणी से टिक्कर गांव तक किए गए निर्माण कार्य के मस्टररोल की जानकारी मांगी थी। नियमानुसार, यह जानकारी 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी को व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने विकास खंड अधिकारी मैहला के पास अपील दायर की। अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की गई, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी।