Himachal Breaking News

Himachal Breaking News: हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों से एप के जरिए कार पूलिंग करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य में एप से कार पूलिंग करना पूरी तरह अवैध है। इससे टैक्सी व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अब ऐसे मामलों पर परिवहन विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।

अगर किसी को कार पूलिंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की सजा हो सकती है। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे वाहनों की जांच करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें।

टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि निजी वाहन मालिक एप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सवारियों को बुक कर लेते हैं, जिससे टैक्सी ड्राइवरों को सवारियां नहीं मिल पातीं और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शिमला से चंडीगढ़ जा रहा है और एप से कार बुक करता है, जिससे टैक्सी व्यवसायियों और सरकार दोनों को नुकसान होता है।

आरटीओ शिमला भी इस पर सख्त हो गया है और निरीक्षण शुरू कर दिए हैं।

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