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Himachal Breaking News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज अपने उस आदेश की समीक्षा की, जिसमें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 18 होटलों को कम ऑक्यूपेंसी के कारण बंद करने का निर्देश दिया गया था।

समीक्षा के बाद, कोर्ट ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक संचालित करने की अनुमति दी। इनमें शामिल हैं: होटल द पैलेस, चायल; होटल चंदरभागा, केलांग; होटल देवदार, खजियार; होटल मेघदूत, कियारिघाट; लॉग हट्स, मनाली; होटल कुंजुम, मनाली; होटल भगसू, मैक्लोडगंज; द कैसल, नग्गर; और होटल धौलाधार, धर्मशाला।

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने स्पष्ट किया कि इन होटलों के प्रदर्शन के आधार पर इस आदेश की समीक्षा 2025 के बाद की जाएगी। वहीं, अन्य 9 होटलों पर 19 नवंबर को दिया गया बंदी का आदेश लागू रहेगा।

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