Himachal Breaking News:सुप्रीम कोर्ट ने CPS मामले में विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का वह आदेश, जिसमें विधायकों को डिसक्वालिफाई करने की बात कही गई थी, फिलहाल लागू नहीं होगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 50 को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे उन विधायकों को राहत मिली है जिनकी सदस्यता पर खतरा था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दो सप्ताह का नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तब तक हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा।
इस फैसले से उन विधायकों को तात्कालिक राहत मिली है जिनकी CPS के तहत सदस्यता रद्द होने का खतरा था। यह मामला काफी समय से विवादों में था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 20 जनवरी को तारीख तय की है।
सुक्खू सरकार ने बनाए थे 6 CPS: हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छह विधायकों को CPS नियुक्त किया था। इनमें रोहड़ू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सुक्खू सरकार इन सभी सीपीएस को सरकारी गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही थी।