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Himachal Breaking News:हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि घाटे में चल रहे हिमाचल पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 18 होटलों को तुरंत बंद किया जाए। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है।

कोर्ट का कहना:
कोर्ट ने बताया कि इन होटलों को बंद करने का उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी रोकना है। घाटे में चल रहे ये होटल राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाल रहे हैं, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति और खराब हो रही है।

बंद होने वाले होटल:
द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू।

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