Himachal Breaking News:हिमाचल प्रदेश सरकार ने छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित करने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका (SPL) दाखिल करने का निर्णय लिया है। इसकी पुष्टि महाधिवक्ता अनुप रत्तन ने की है।
वहीं, बीजेपी ने आज के हाई कोर्ट आदेश के आधार पर इन छह सीपीएस की विधायक सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों के बावजूद इनकी नियुक्ति की गई थी, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए।
पूर्व में 2005 में भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आठ मुख्य संसदीय सचिवों और चार संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद 2006 में हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, अधिकार, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम लागू किया गया था।