Himachal News: माचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में, पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों को 6 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्य मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को हाल ही में लिया, और इसे अकेडेमिक सत्र 2024-25 से लागू करने का निर्देश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जारी किया है। शुक्रवार को, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को इस नए नियम के बारे में जानकारी मिली है

इस पत्र में बताया गया है कि एडमिशन की आयु को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत संशोधित किया जा रहा है। अभी तक सरकारी और निजी स्कूलों में इसमें विषंजक अंतर है, जिससे बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं में भी अंतर आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षा सत्र 2024-25 से 6 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इस नियम को 31 मार्च की तारीख तक पूरा किया जाना है।

पहली अप्रैल को जन्मे बच्चे भी अब स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। राज्य सरकार ने इस निर्णय से एलिमेंट्री एजुकेशन में बदलाव का निर्णय लिया है। सरकारी और निजी स्कूल दोनों को इसी फॉर्मेट को अपनाना होगा। इसका प्रबंधन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को सौंपा गया है। इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया था और अब शिक्षा विभाग ने इसे प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

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